Expired Medicines मिलने पर बड़ी कार्रवाई, धमतरी में 2 मेडिकल स्टोर सील

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धमतरी। जिले में Expired Medicines मिलने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अछोटा चौक स्थित दो मेडिकल स्टोर्स पर राजस्व विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मां अंगारमोती मेडिकल स्टोर और श्री साईं मेडिकल स्टोर में बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट की दवाइयां पाए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने दोनों मेडिकल स्टोर्स को तत्काल बंद करा दिया।

अछोटा चौक में मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच
जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अछोटा चौक स्थित मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान दवाइयों के स्टॉक और उनकी वैधता की जांच की गई। इसी जांच में दोनों मेडिकल स्टोर्स में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिलीं।

दवाइयों की बिक्री और भंडारण से जुड़े नियमों का पालन मेडिकल प्रतिष्ठानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दवाओं की पैकिंग पर निर्माण और समाप्ति तिथि जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की ओर से Drugs and Cosmetics Act और Rules से संबंधित आधिकारिक जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

Expired Medicines मिलने पर दोनों स्टोर बंद
निरीक्षण के दौरान अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने मां अंगारमोती मेडिकल स्टोर और श्री साईं मेडिकल स्टोर को तत्काल बंद करा दिया। कार्रवाई के बाद दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों को विभागीय स्तर पर नोटिस का जवाब देने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन के निर्देश के अनुसार, संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए बिना दोबारा कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगे। उन्हें विभागीय प्रक्रिया पूरी करने और जरूरी सुधार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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NOC मिलने तक संचालन पर रोक
प्रशासन ने दोनों मेडिकल स्टोर्स के संचालन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। संचालकों को NOC मिलने तक मेडिकल स्टोर संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्रवाई के बाद मेडिकल कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में दवाइयों के स्टॉक और उनकी एक्सपायरी डेट की नियमित जांच को लेकर भी संदेश गया है। मेडिकल स्टोर संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे दवाइयों को निर्धारित परिस्थितियों में सुरक्षित रखें और एक्सपायरी के बाद उन्हें बिक्री योग्य स्टॉक से अलग रखें।

Expired Medicines का सुरक्षित निस्तारण जरूरी
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि Expired Medicines को सामान्य बिक्री वाले स्टॉक के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी दवाइयों का उचित पृथक्करण, सुरक्षित भंडारण और नियमानुसार निस्तारण जरूरी है।

CDSCO ने भी expired और unused drugs के disposal से संबंधित एक आधिकारिक guidance document जारी किया है। इससे दवाइयों के सुरक्षित निस्तारण से जुड़े नियामकीय पहलुओं को समझने में मदद मिलती है।

दवाइयों की एक्सपायरी को नजरअंदाज करना उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है। इसलिए मेडिकल प्रतिष्ठानों में स्टॉक मैनेजमेंट के दौरान एक्सपायरी डेट की नियमित निगरानी आवश्यक है।

आगे भी जारी रहेगी जांच
जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि औषधि प्रतिष्ठानों में नियमों के पालन को लेकर जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान यदि दवाइयों के रखरखाव, बिक्री या अन्य प्रक्रियाओं में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धमतरी में हुई इस कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश है कि वे अपने स्टॉक की नियमित समीक्षा करें और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाइयों को अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी सावधानी
मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते समय ग्राहक भी दवा की पैकिंग पर लिखी Expiry Date, Batch Number और अन्य जरूरी विवरण जरूर देख सकते हैं। यदि किसी दवा की पैकिंग संदिग्ध लगे या उसकी एक्सपायरी हो चुकी हो, तो उसे खरीदने से बचना चाहिए।

दवा से संबंधित किसी भी गंभीर समस्या या शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता संबंधित औषधि नियामक प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। भारत में दवाओं के केंद्रीय नियमन और संबंधित कानूनों की जानकारी के लिए CDSCO की आधिकारिक वेबसाइट उपयोगी संसाधन है।

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