Disha Salian Death Case: दिशा सालियान की मौत की अब CBI करेगी जांच, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; FIR दर्ज करने के भी निर्देश

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Disha Salian Death Case: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल बाद मामले में बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने CBI को मामले की जांच के लिए वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को आरोपी मान लिया जाए। जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री मिलने पर ही किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया जा सकेगा।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी। वह सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर होने के कारण दिशा की मौत का मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है।

मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत के मामले में शुरुआत में Accidental Death Report (ADR) दर्ज की थी। पुलिस की जांच आत्महत्या की संभावना की ओर गई थी, लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। उन्होंने बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए FIR दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

पिता ने हत्या का आरोप लगाकर मांगी थी CBI जांच
दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत सामान्य आत्महत्या नहीं थी। उन्होंने मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और CBI से जांच कराने की मांग की थी। हालांकि, ये आरोप अब CBI की जांच के दायरे में हैं और अदालत के आदेश को किसी व्यक्ति के खिलाफ दोष का निष्कर्ष नहीं माना गया है।

हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए थे सवाल
28 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी होने से पहले हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की अब तक की जांच को लेकर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल किया था कि शिकायत और परिस्थितियों के बावजूद औपचारिक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। अदालत ने उचित प्रक्रिया के जरिए मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया था।

अब CBI के हाथ में होगी जांच
अब बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच CBI करेगी। एजेंसी FIR दर्ज करने के बाद उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करेगी तथा मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करेगी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को पर्याप्त सामग्री मिलने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दिशा सालियान की मौत का मामला पिछले छह वर्षों से कई सवालों और विवादों के बीच रहा है। अब CBI जांच शुरू होने के बाद यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी इस मामले में मौत की परिस्थितियों को लेकर क्या निष्कर्ष सामने रखती है।

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